यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

On: March 9, 2026 1:02 AM
Follow Us:

jyoti malhotra

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद करीब 10 महीने बाद जेल से बाहर आने की उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।

पिछली सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्योति की ओर से दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर का कोई ठोस आधार नहीं है। साथ ही उन्होंने अदालत से उनकी व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड तलब करने की मांग भी की थी। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड के साथ पेश होने का आदेश दिया था।

पाकिस्तान उच्चायोग में मुलाकात का आरोप

एफआईआर के अनुसार यह मामला इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट रिपोर्ट से जुड़ा है। आरोप है कि ज्योति वर्ष 2023 में नई दिल्ली स्थित Pakistan High Commission New Delhi में वीजा आवेदन के लिए गई थीं, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी Ahsan-ur-Rahim उर्फ दानिश से हुई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मुलाकात के बाद भारत से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान का संदेह जताया गया है।

खुद को ट्रैवल ब्लॉगर बताया

ज्योति की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह एक पेशेवर ट्रैवल ब्लॉगर हैं और खुले तौर पर कैमरा लेकर वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। ऐसे में उन्हें जासूस बताना अविश्वसनीय और निराधार बताया गया। उनके वकील रवींद्र ढुल ने अदालत में दलील दी कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत जिन शर्तों की जरूरत होती है, जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या किसी संवेदनशील स्थान का स्केच या मॉडल तैयार करना, वह इस मामले में लागू नहीं होतीं।

धाराओं को लेकर भी उठाए सवाल

याचिका में यह भी कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को लागू करना उचित नहीं है, क्योंकि कथित मुलाकात वर्ष 2023 में हुई थी, जबकि नई दंड संहिता बाद में लागू हुई। साथ ही यह भी दलील दी गई कि पुराने कानून में राजद्रोह की धारा 124ए पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है।

पिता की बीमारी का भी दिया हवाला

गौरतलब है कि ज्योति मई 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। जमानत याचिका में यह भी कहा गया था कि वह अपने परिवार में बुजुर्ग पिता और बीमार ताऊ की एकमात्र देखभाल करने वाली सदस्य हैं। दोनों उम्र से जुड़ी कई बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि इन दलीलों के बावजूद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Follow Now

और पढ़ें

Haryana News: हिसार के सूर्य नगर में डेयरी संचालक की हत्या के बाद बवाल, गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने लगाया 3 घंटे जाम

Haryana News: हरियाणा के पानीपत में ACB का बड़ा एक्शन, 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते पटवारी और सहायक गिरफ्तार

Haryana News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गुरुग्राम की 274 एकड़ जमीन पर MCG का अधिकार बहाल, हाई कोर्ट का आदेश रद्द

हरियाणा के पलवल में CM सैनी ने गिनाई हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियां, बोले- प्रदेश का नाम रोशन कर रहे खिलाड़ी

Haryana News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Haryana News: वृंदावन से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा संदेश, बांके बिहारी के दर्शन कर मांगा हरियाणा की खुशहाली का आशीर्वाद