नए साल से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, 31 दिसंबर आखिरी मौका, वरना होगा बड़ा नुकसान

On: December 28, 2025 5:53 PM
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नए साल

नए साल 2026 की शुरुआत में अब गिने-चुने दिन ही बचे हैं। 1 जनवरी से देश में कई बड़े नियमों में बदलाव होने की संभावना है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नए साल से जहां कारें महंगी हो सकती हैं, वहीं स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे जरूरी काम भी हैं, जिन्हें 31 दिसंबर से पहले पूरा करना बेहद जरूरी है, वरना आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ सकती है।

Car Price Hike: 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं गाड़ियां

नए साल से कार खरीदने वालों को झटका लग सकता है। 1 जनवरी 2026 से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एमजी मोटर और हुंडई जैसी प्रमुख कंपनियों की कारों के दाम बढ़ सकते हैं। एमजी मोटर ने कीमत बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जबकि बीएमडब्ल्यू ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि बाकी कंपनियां भी जल्द दाम बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं, ऐसे में 31 दिसंबर से पहले कार खरीदना फायदेमंद हो सकता है।

Small Saving Schemes: ब्याज दरों में कटौती की आशंका

31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा हो सकती है। इन योजनाओं में कुल 11 स्कीम्स शामिल हैं। हाल ही में आरबीआई ने 5 दिसंबर को रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया है। इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कमी की संभावना जताई जा रही है, जिससे निवेशकों को कम रिटर्न मिल सकता है।

Aadhaar PAN Link: 31 दिसंबर से पहले जरूर कराएं लिंक

जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उनके लिए 31 दिसंबर से पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इनएक्टिव पैन होने पर न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही पेंडिंग रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय लेन-देन में भी परेशानी आ सकती है।

Income Tax Return: लेट फीस के साथ भी 31 दिसंबर तक मौका

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के अनुसार, यदि 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल किया गया तो रिफंड का दावा नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में रिफंड की राशि सरकार के पास चली जाएगी और इनकम टैक्स विभाग की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

31 दिसंबर से पहले निपटाएं जरूरी काम

नए साल में किसी भी तरह की आर्थिक या कानूनी परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि 31 दिसंबर से पहले आधार-पैन लिंकिंग, ITR फाइलिंग और निवेश से जुड़े फैसले समय रहते पूरे कर लिए जाएं। इससे न सिर्फ पैसे की बचत होगी, बल्कि भविष्य की परेशानियों से भी राहत मिलेगी।


वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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