चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने सेना से लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर सभी जिलों के उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया है।
विभिन्न पदों पर मिलेगा आरक्षण
नोटिफिकेशन के अनुसार, हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में निम्नलिखित क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) दिया जाएगा—
ग्रुप-बी पदों पर : 1% आरक्षण
ग्रुप-सी पदों पर : 5% आरक्षण
पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में : 20% आरक्षण
वन विभाग में : 10% आरक्षण
हालांकि, सेना की सेवा पूरी करने के बाद सीधी भर्ती में आरक्षण देने का मुद्दा अभी विचाराधीन है।
नोटिफिकेशन में हुए अन्य बड़े फैसले
रिक्त पद भरने का प्रावधान
अगर किसी पद के लिए उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होगा, तो उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन की संबंधित श्रेणी से उम्मीदवारों के माध्यम से भरा जाएगा।शारीरिक परीक्षा से छूट
पुलिस कॉन्स्टेबल (गृह विभाग), वन रक्षक (पर्यावरण व वन विभाग), वार्डर (कारागार विभाग) और खनन रक्षक (खनन एवं भूविज्ञान विभाग) की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक जांच परीक्षा (Physical Test) से छूट दी जाएगी।कौशल परीक्षा से राहत
ग्रुप-सी पदों पर भर्ती में, अग्निवीरों को अपनी ट्रेनिंग के दौरान हासिल की गई स्किल्स से संबंधित परीक्षा से भी छूट मिलेगी। हालांकि, उन्हें भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा (Written Exam) देनी होगी।


हरियाणा सरकार का कदम क्यों है अहम?
हरियाणा से हर साल बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। ‘अग्निपथ योजना’ लागू होने के बाद, चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को भविष्य की नौकरी सुरक्षा की चुनौती रहती है। ऐसे में, हरियाणा सरकार का यह फैसला युवाओं को रोजगार में मजबूती देगा और राज्य में सुरक्षा बलों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की भागीदारी भी बढ़ाएगा।













