भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अब चलेगा जमीन घोटाले का मुकदमा, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

On: November 7, 2025 4:13 PM
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भूपेंद्र हुड्डा

मानेसर लैंड स्कैम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके साथ ही ट्रायल की प्रक्रिया अगले चरण में जाएगी।

मामले की पृष्ठभूमि

  • साल 2005 में तत्कालीन हुड्डा सरकार ने मानेसर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी।

  • इस समय किसानों को भ्रम में डालकर, उनसे सस्ते दामों पर लगभग 400 एकड़ जमीन ली गई थी।

  • साल 2007 में, हुडा सरकार ने जमीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया, जिसके बाद यह जमीन बिल्डरों, रियल एस्टेट कंपनियों और कॉलोनाइजरों को रियायती दरों पर आवंटित की गई थी।

  • इसका नतीजा यह हुआ कि लगभग 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान किसानों को हुआ और बिल्डरों को अनुचित लाभ हुआ।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सीबीआई जांच

हाईकोर्ट का फैसला और अगले कदम

  • हुड्डा ने पंचकूला की सीबीआई विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज करते हुए आरोप तय करने की सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया गया था।

  • हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने का रास्ता साफ कर दिया है।

  • अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी।

मामले का विश्लेषण

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तक विशेष अदालत में कई आरोपियों के खिलाफ कारवाही चल रही है, लेकिन शीर्ष अदालत ने कुछ सह-आरोपियों के खिलाफ रोक लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट में तर्क किया गया था।

  • अब अदालत ने यह मामला स्पष्ट कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ट्रायल शुरू होगा।

वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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