Last Updated:
Business Scheme Haryana : क्या आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पर्याप्त पूंजी न होने से कुछ समझ नहीं पा रहे. हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए स्वरोजगार शुरू करने का एक मौका सामने आया है. योजना के तहत लाभार्थियों को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है. इसमें 50 हजार रुपये तक ऋण और 50 हजार रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान है. इन पैसों से किराने की दुकान, मनिहारी की दुकान, कपड़ों की दुकान, बैंडबाजा, डीजे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन से जुड़े काम शुरू किए जा सकते हैं. सामान खरीदने के लिए ऋण की राशि सीधे जबकि निर्धारित सब्सिडी लाभार्थी के खाते में भेजे जाने का प्रावधान है.
अंबाला. महंगाई के इस दौर में खुद का कारोबार शुरू करना कई लोगों के लिए चुनौती बन चुका है. ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, ये स्कीम उनके काम आ सकती है. हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार शुरू करने का एक मौका सामने आया है. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम के माध्यम से पात्र लोगों को बैंक के जरिए ऋण और सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है. इसमें 50 हजार रुपये तक ऋण और 50 हजार रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान है. इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है. पात्र व्यक्ति अपनी रुचि और जरूरत के अनुसार छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं. योजना के अंतर्गत किराना की दुकान, मनिहारी की दुकान, कपड़ों की दुकान, बैंडबाजा, डीजे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन से जुड़े काम शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है. ब्यूटी पार्लर, बुटीक, स्टेशनरी और किताबों की दुकान, आटा चक्की, कंप्यूटर रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो रिपेयरिंग, फर्नीचर का काम, बिजली से संबंधित कार्य और ग्लास व एल्युमिनियम का कारोबार शुरू करने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है.
Guava Farming : ढाई बीघे से कमा रहा हर साल 4 लाख, किसान राजेश ने लगाई अमरूद की ऐसी वैरायटी
अंबाला अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम के क्षेत्रीय अधिकारी मोहनलाल लोकल 18 से बताते हैं कि विभाग की ओर से बैंक के माध्यम से पात्र लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. योजना के तहत ऋण और सब्सिडी की सहायता से व्यक्ति अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकता है. सामान खरीदने के लिए ऋण की राशि बैंक से थोक विक्रेता को सीधे दी जा सकती है, जबकि निर्धारित सब्सिडी की राशि लाभार्थी के खाते में भेजे जाने का प्रावधान है. इससे कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलती हैं. हालांकि, सहायता की वास्तविक राशि और वितरण की शर्तें आवेदन के समय विभाग से जरूर स्पष्ट कर लेनी चाहिए.
यहां है इनका ऑफिस
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना जरूरी है. आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए. परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से 4 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए. आवेदक को किसी नियम या दूसरी वित्तीय एजेंसी की योजना के तहत डिफॉल्टर घोषित न किया गया हो. आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक या डाकघर खाते से संबंधित विवरण देने होंगे. अगर आवेदन कमर्शियल वाहन से संबंधित ऋण के लिए किया जा रहा है, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है. आवेदक से एक प्रमाण पत्र लिया जा सकता है, जिसमें ऋण राशि का दुरुपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वीकार करने की बात हो. मोहनलाल के मुताबिक अंबाला के इच्छुक आवेदक महेश नगर के पास प्रीत नगर स्थित मकान नंबर 17 में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले पात्रता, सब्सिडी की वास्तविक राशि, ब्याज दर, भुगतान की शर्तें और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी विभाग से प्राप्त करना उचित रहेगा.
About the Author

प्रियांशु को एक दशक से ज्यादा हो गए पत्रकारिता में. 2015 में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी कर अमर उजाला (प्रिंट, नोएडा ऑफिस) से अपने करियर की शुरुआत की. यहां लंबे समय तक हरिया…









