हरियाणा के सिरसा में लगी धारा 163, अगर गलती से भी कर दिया ये काम तो होगी सख़्त कार्रवाई

सिरसा— हरियाणा के सिरसा जिले में आज आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय संत कबीर दास जयंती समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। जिला उपायुक्त ...

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वैशाली वर्मा

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सिरसा

सिरसा— हरियाणा के सिरसा जिले में आज आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय संत कबीर दास जयंती समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सिरसा नगर परिषद क्षेत्र में ड्रोन समेत अन्य उड़ने वाले उपकरणों की उड़ान पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, सिरसा शहर की अनाज मंडी में आयोजित समारोह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे को ध्यान में रखते हुए यह पाबंदी लगाई गई है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नगर परिषद सिरसा के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर और हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम की उड़ान प्रतिबंधित रहेगी।

वीवीआईपी रूट पर पार्किंग भी प्रतिबंधित

प्रशासन ने समारोह स्थल के वीवीआईपी मार्गों पर किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पर भी रोक लगा दी है। यह कदम सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उठाया गया है ताकि मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथियों की आवाजाही में कोई बाधा न हो।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा यह निर्देश सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं।


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