गुरुग्राम. हरियाणा के गुरुग्राम में बिल्डर कॉलोनियों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रही तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. गौरव कोहली बनाम हरियाणा सरकार मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिए. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से DLF, सुशांत लोक और साउथ सिटी में अब तक करीब 160 मकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी.
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह तक तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा कि अगली सुनवाई पर मामले की सुनवाई कर एसएलपी का निपटारा किया जाएगा. अब तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी.
688 मकानों को दिया गया नोटिस
गौरतलब है कि गुरुग्राम शहर की पांच कॉलोनियों में 688 मकानों को सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने कारण बताओ नोटिस दिया था. एक सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी.







