सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडों में से 6 को दी गई मंजूरी, 15220 रपए मिलेगा न्यूनतम वेतन
Haryana Cabinet Meeting, (मेरा हरियाणा), चडीगढ़: हरियाणा में अग्निवीर पॉलिसी, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। आज सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी दे दी गई है। इस मीटिंग में अग्नीवीरों और न्यूनतम वेतन से जुड़े दो बड़े फैसले मुख्य रहे।
सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11 हजार 257 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 15 हजार 220 रपए प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन में भी हुई बढ़ोतरी
इसके फैसले के तहत अकुशल श्रमिकों का वेतन 11275 से बढ़ कर 15220, अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12430 से बढ़ कर 16780 रुपए और कुशल श्रमिकों का वेतन 13704 से बढ़ कर 18500 रुपए किया गया है। इसके अलावा उच्च कुशल का वेतन 14389 से बढ़ कर 19425 रुपए हो जाएगा। यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत है।
रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन
सीएम नायब सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, टीडीआर नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में एफएआर सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
- सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश, 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्डस के बदले 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे। डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन और अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन होता है तो उसके कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जा सकता है।
- बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में संशोधन, 1964 में नया नियम 5ए जोड़ने को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी, जिनके लिए उछव या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता (पैसेज) उपलब्ध नहीं है। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट/लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, जो भी अधिक हो, उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित की गई भूमि प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए क्षेत्र का हिस्सा होगी और पूरी तरह विकसित रूप में तथा बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधाओं तक पहुंच के साथ दी जाएगी।
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