Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके आश्रितों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन न्यूनतम ₹9,000 प्रति माह सुनिश्चित कर दी गई है। यह फैसला उन हजारों बुज़ुर्गों और परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो अपनी जीविका पेंशन पर आधारित रखते हैं।
संशोधित पेंशन नियम की मुख्य बातें:
न्यूनतम पेंशन ₹9,000 तय की गई है, जो पहले इससे कम हो सकती थी।
पेंशन अब अंतिम वेतन का 50% मानी जाएगी।
पारिवारिक पेंशन 30% निर्धारित की गई है।
यह नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।
पेंशन की गणना 1 जनवरी 1986 की सैलरी संरचना के आधार पर संशोधित की गई है।
किसे मिलेगा लाभ?
वे सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं।
उनके आश्रित परिवार, जिनके सदस्य सेवा काल में ही दिवंगत हो गए थे।
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से पेंशन पर टिकी है।
आधिकारिक घोषणा:
हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस फैसले की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार का उद्देश्य बुज़ुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
सामाजिक असर:
इस संशोधन से राज्यभर में हजारों पेंशनधारकों को आर्थिक राहत मिलेगी। इससे पहले, कई पेंशनधारकों को ₹5,000 से भी कम पेंशन मिलती थी, जिससे जीवनयापन कठिन हो रहा था। अब नई व्यवस्था से उन्हें स्थिर और सम्मानजनक आय मिलेगी।