गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम से एक अहम खबर सामने आई है। गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में अब आम लोग सफेद शर्ट और काली पैंटपहनकर दाखिल नहीं हो सकेंगे। यह फैसला जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत लिया गया है।
केवल वकील और विधि प्रशिक्षु ही पहन सकेंगे यह ड्रेस
बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि अब से केवल पंजीकृत अधिवक्ता (वकील) और कानून की पढ़ाई कर रहे अधिकृत ट्रेनी ही ऐसी ड्रेस पहनकर कोर्ट परिसर में आ सकेंगे। यह नियम कोर्ट परिसर में कानून पेशे की गरिमा और पहचान बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
फर्जी वकीलों की बढ़ती शिकायतें बनी वजह
बार एसोसिएशन के प्रधान निकेश राज यादव के अनुसार, पिछले कुछ समय से ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिनमें फर्जी व्यक्ति वकीलों जैसी ड्रेस पहनकर कोर्ट परिसर में घूमते थे। इससे न केवल आम जनता भ्रमित होती थी, बल्कि असली वकीलों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता था। कुछ मामलों में फ्रॉड और ठगी की घटनाएं भी रिपोर्ट की गईं।
उल्लंघन पर 5000 रुपये का जुर्माना
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई आम नागरिक या बिचौलिया वकील जैसी पोशाक में कोर्ट परिसर में पाया गया, तो उस पर ₹5000 का जुर्मानालगाया जाएगा। बार एसोसिएशन ने साफ किया है कि ऐसी स्थिति में शिकायत की जांच की जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट परिसर में अनुशासन और सुरक्षा के लिए अहम कदम
बार एसोसिएशन का यह कदम कोर्ट परिसर में अनुशासन, सुरक्षा और पेशेवर मर्यादा बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है। इससे न केवल असली वकीलों की पहचान में पारदर्शिता आएगी, बल्कि न्याय की तलाश में आने वाले लोगों को धोखाधड़ी से भी सुरक्षा मिलेगी।