हरियाणा के नूंह जिले में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत अब शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
प्रतिबंध के मुख्य बिंदु
शिक्षकों को कक्षा में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल फोन को स्टाफ रूम या स्कूल प्रमुख द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य होगा। यदि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कक्षा में मोबाइल की आवश्यकता हो, तो शिक्षकों को स्कूल प्रमुख से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसका कारण रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
उल्लंघन पर कार्रवाई
किसी भी उल्लंघन की स्थिति में स्कूल प्रमुख को जवाबदेह ठहराया जाएगा। निरीक्षण अधिकारियों को नियमित और आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इन निर्देशों के पालन की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
आपातकालीन संपर्क व्यवस्था
आपातकालीन स्थिति में शिक्षकों से संपर्क के लिए स्कूल प्रमुख द्वारा दो संपर्क नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये नंबर स्कूल प्रमुख, वरिष्ठ प्रभारी, क्लर्क या किसी अन्य कर्मचारी के हो सकते हैं।

प्रतिबंध का उद्देश्य
यह निर्णय शिक्षकों द्वारा कक्षा के दौरान मोबाइल के बढ़ते उपयोग की शिकायतों के बाद लिया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि कक्षा में मोबाइल का उपयोग शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है और स्कूलों के शैक्षणिक सुधार में बाधक है। मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से छात्रों का ध्यान भटकता है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
राज्यव्यापी पहल
हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इसी तरह के दिशा-निर्देश लागू किए हैं, जहां लगभग 90,000 शिक्षक कार्यरत हैं। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और कक्षा में बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार करना है।












