हरियाणा में विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन से जुड़े लाभार्थियों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। अब इन पेंशनों का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) में कुछ आवश्यक जानकारी अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर पात्र व्यक्ति समय पर यह अपडेट नहीं करवाते, तो उनकी पेंशन समय पर शुरू नहीं हो पाएगी।
खंड विकास एवं पंचायत विभाग तथा हांसी लघु सचिवालय स्थित नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कार्यालय लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक कर रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंच रहे हैं।
ऑनलाइन ही अपने आप शुरू हो जाएगी पेंशन
अधिकारियों के अनुसार, फैमिली आईडी में आवश्यक जानकारी अपडेट होते ही पात्र व्यक्ति की पेंशन स्वतः ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू हो जाएगी और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बुढ़ापा पेंशन शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया
बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्रता आयु 60 वर्ष तय है। इसके लिए फैमिली आईडी में उम्र सत्यापन करना अनिवार्य है। पात्र व्यक्ति खुद अपनी लॉगिन आईडी और ओटीपी के माध्यम से PPP पोर्टल पर जानकारी अपडेट कर सकता है।
उम्र सत्यापन के लिए निम्न में से कोई दस्तावेज जरूरी है:
2019 से पहले जारी वोटर कार्ड जिसमें उम्र 60 वर्ष दर्शाई हो
जन्म प्रमाण पत्र
10वीं की मार्कशीट
अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो पहली या दूसरी कक्षा में स्कूल में नाम का प्रमाण
विधवा पेंशन के लिए जरूरी बदलाव
विधवा पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी में दो जरूरी अपडेट करने होंगे:
मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से हटाना
इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
मैरिटल स्टेटस अपडेट करना
विवाहिता की जगह विधवा का दर्जा फैमिली आईडी में दर्ज होना चाहिए। यह प्रक्रिया भी OTP आधारित है और ऑनलाइन की जा सकती है।
इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद लाभार्थी महिला के बैंक खाते को फैमिली आईडी से लिंक करना जरूरी है, तभी पेंशन जारी हो पाएगी।
अधिकारी का बयान
क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि पेंशन योजना में नई अपडेट लागू कर दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया मोबाइल नंबर पर ओटीपी आधारित है और पात्र व्यक्ति चाहें तो स्वयं भी अपडेट कर सकते हैं।













