Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटौदी क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर व्यापारी मोहल्ला, पटौदी, जिला गुरुग्राम में की गई, जहां जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से मशीनरी की सहायता से अवैध निर्माण को हटाया और भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, यह अवैध निर्माण शोएब उर्फ सिक्कू निवासी व्यापारी मोहल्ला, पटौदी द्वारा किया गया था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार, उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के 4 मामले, जुआ अधिनियम के 3 मामले, आर्म्स एक्ट का 1 मामला, मारपीट, दंगा और तोड़फोड़ से जुड़े 3 मामले, एससी और एसटी एक्ट के 2 मामले और रंगदारी और धमकी से संबंधित 1 मामला दर्ज है, जिससे उसके खिलाफ कुल 13 आपराधिक अभियोग पहले से लंबित हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने वार्ड नंबर-11, व्यापारी मोहल्ला, पटौदी क्षेत्र में लगभग 120 वर्ग गज भूमि पर एक मंजिला मकान का अवैध निर्माण किया हुआ था। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई को अपराध शाखा फर्रुखनगर, गुरुग्राम द्वारा थाना पटौदी क्षेत्र में जिला प्रशासन के सहयोग से अंजाम दिया गया। पूरे अभियान के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम ने सख्त निगरानी रखते हुए कानून व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण में रखा, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध कब्जे को समाप्त कर दिया गया।
गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के अवैध आर्थिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। पुलिस ने यह भी कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों और अवैध कब्जों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की खुफिया आधारित सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके।













