हरियाणा के अब इस जिले में भी लगी धारा 163, लगाई गई ये पाबंदियां, ऐसे करने पहले जान लें नियम

हरियाणा के झज्जर जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और वर्तमान सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कड़ा फैसला लिया है। भारतीय नागरिक ...

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वैशाली वर्मा

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हरियाणा के अब इस जिले में भी लगी धारा 163, लगाई गई ये पाबंदियां, ऐसे करने पहले जान लें नियम

हरियाणा के झज्जर जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और वर्तमान सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कड़ा फैसला लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में ड्रोन, ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, चाइनीज माइक्रो लाइट्स, पतंगबाजी और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

प्रतिबंध का दायरा

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार, झज्जर जिले में किसी भी प्रकार के ड्रोन, ग्लाइडर, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाने, चीनी माइक्रो लाइट्स और सभी प्रकार की आतिशबाजी (फायरवर्क्स व फायरक्रैकर्स) पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध न केवल सामान्य गतिविधियों पर लागू होगा, बल्कि सभी प्रकार के आयोजनों और समारोहों पर भी प्रभावी रहेगा।

हालांकि, पुलिस विभाग या सीआईडी द्वारा नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले ड्रोन को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। यह छूट सुनिश्चित करती है कि सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें।

प्रतिबंध का कारण

जिलाधीश के आदेश के अनुसार, यह निर्णय हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस हमले ने देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। झज्जर जिले में यह प्रतिबंध आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वालों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।

सिरसा के बाद झज्जर में लागू हुई धारा 163

गौरतलब है कि झज्जर से पहले हरियाणा के सिरसा जिले में भी धारा 163 लागू की गई थी। यह कदम राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। झज्जर में लागू यह प्रतिबंध न केवल स्थानीय निवासियों, बल्कि जिले में आने वाले आगंतुकों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

आमजन से सहयोग की अपील

जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिले के सभी निवासियों से इस आदेश का पालन करने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध केवल जनता की सुरक्षा और शांति के लिए है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि से बचें और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।

यह कदम झज्जर जिले में एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रशासन की इस पहल से न केवल कानून व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि आमजन का विश्वास भी बढ़ेगा।

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