चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत नियुक्त कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को एकमुश्त आधार पर 30 जून 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 25 मार्च, 2025 को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अनुबंध विस्तार की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए पत्र जारी कर दिया है।
पहले क्या था नियम?
इससे पहले 28 फरवरी 2025 को हरियाणा सरकार ने भाग-2 के अंतर्गत नियोजित कर्मचारियों की सेवा अवधि को 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक ही बढ़ाने की मंजूरी दी थी। अब इसे 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को स्थायित्व और सुरक्षा मिलेगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी
जिन्हें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के अंतर्गत नियोजित किया गया है
जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शर्तों को पूरा करते हैं
क्यों है यह फैसला अहम?
इस निर्णय से हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को रोजगार की निरंतरता मिलेगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह फैसला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति विश्वास और समर्थन बढ़ सकता है।
हरियाणा सरकार का यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक और स्थायीत्व प्रदान करने वाला फैसला है। इससे न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य के प्रशासनिक कामकाज में भी निरंतरता बनी रहेगी।