Haryana Water-Sewer Connection Fee Cut: हरियाणा सरकार ने पानी और सीवर कनेक्शन को लेकर लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कनेक्शन की निर्धारित फीस में भारी कटौती करते हुए इसे ₹11,500 से घटाकर सिर्फ ₹1,550 कर दिया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनके पानी या सीवर कनेक्शन अभी नियमित नहीं हैं और वे उन्हें वैध करवाना चाहते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी फाइल तैयार करवाकर संबंधित विभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी। प्रक्रिया पूरी करने के बाद ₹1,550 फीस जमा करके कनेक्शन को मंजूरी दिलाई जा सकती है।
फीस में 10 हजार की कटौती
पहले पानी और सीवर कनेक्शन को नियमित कराने के लिए निर्धारित फीस ₹11,500 थी। अब इसे घटाकर ₹1,550 कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में करीब ₹9,950 कम भुगतान करना होगा। फीस में इतनी बड़ी कमी से उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी, जो ज्यादा शुल्क होने के कारण कनेक्शन नियमित नहीं करा पा रहे थे। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य अवैध पानी और सीवर कनेक्शनों को नियमित करना और उन्हें विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल करना है। इससे उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन को वैध कराने का आसान मौका मिलेगा।
विभाग ने लोगों से की अपील
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने पानी और सीवर कनेक्शन की स्थिति जांच लें। अगर कनेक्शन अवैध है तो उसे लंबे समय तक ऐसे ही इस्तेमाल करने के बजाय तय प्रक्रिया के तहत नियमित करा लें। विभाग के मुताबिक अवैध कनेक्शन भविष्य में परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए समय रहते उन्हें वैध कराना बेहतर है। फीस में भारी कटौती के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक कारणों से अपने अवैध कनेक्शन नियमित नहीं करा पा रहे थे। उपभोक्ता संबंधित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय से जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेकर कनेक्शन नियमित करा सकते हैं।
नए कनेक्शन पर कितनी फीस?
हरियाणा सरकार के नए फैसले के तहत पानी और सीवर के नए कनेक्शन की निर्धारित फीस अब ₹1,550 होगी। पहले इसके लिए ₹11,500 की फीस तय थी। नए कनेक्शन लेने या पुराने अवैध कनेक्शन को नियमित कराने वाले उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में ₹9,950 कम भुगतान करना होगा। हालांकि, ₹1,550 में कौन-कौन से शुल्क शामिल हैं और क्या इसके अलावा कोई अन्य विभागीय या कनेक्शन-संबंधी शुल्क लागू होगा, इसकी पुष्टि संबंधित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से करना होगा।












