हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को अब मनमर्जी कीमत मांगने की छूट

On: November 15, 2025 9:21 AM
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हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसान या भू-मालिक ई-भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन की कीमत कलेक्टर दर से अधिकतम तीन गुना तक ही नहीं, बल्कि अपनी मनमर्जी कीमत भी मांग सकेंगे। इसके साथ ही, जमीन देने के लिए भू-मालिक या बिचौलिये की सहमति ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड करने पर उसे वैध माना जाएगा।

नई नीति के मुख्य बिंदु

भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की नई प्रणाली

हरियाणा सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन (CLu) की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र आवेदक डिजिटल दस्तावेजों और स्वचालित सत्यापन के आधार पर ऑनलाइन स्व-प्रमाणन के माध्यम से CLU की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और राज्य में कारोबार करना आसान होगा।

नीति में बदलाव का तालिका सारांश

विषयपुरानी नीतिनई नीति
जमीन की अधिकतम कीमतकलेक्टर दर का 3 गुनाकोई सीमा नहीं, बाजार दर के अनुसार
सहमति की वैधताकेवल भू-मालिक की सीधी सहमतिभू-मालिक या बिचौलिये की सहमति वैध
CLU प्रक्रियामैन्युअल सत्यापनडिजिटल दस्तावेज और स्वचालित सत्यापन
पारदर्शिताकमअधिक, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से

 

हरियाणा सरकार द्वारा जमीन देने वाले किसानों को मनमर्जी कीमत मांगने की छूट देने और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के फैसले से राज्य में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। इससे निवेशकों को आसानी होगी और किसानों को उचित मुआवजा मिलने की संभावना बढ़ेगी।


वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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