हरियाली परियोजना में गबन मामले में हरियाणा में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम की अदालत ने गांव करावरा मानकपुर (रेवाड़ी) के पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह, तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उद्यभान और कनिष्ठ अभियंता (जे.ई.) अशोक कुमार को 10-10 वर्ष का कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
वर्ष 2006 में हुआ था घोटाला
मामला वर्ष 2006 का है, जब हरियाली परियोजना के तहत करावरा मानकपुर गांव में विकास कार्य करवाए गए थे। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से फर्जी लेबर रिकॉर्ड तैयार किया और फर्जी नाम-पते दिखाकर लेबर के भुगतान कर दिए।
सरकार को ₹5.27 लाख की वित्तीय हानि
इन फर्जीवाड़ों के कारण सरकार को कुल 5,27,521 रुपये की वित्तीय हानि हुई। यह गबन उस समय किया गया जब तीनों आरोपी संबंधित विभागों में पदस्थ थे।
2017 में दर्ज हुआ था केस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) गुरुग्राम ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अभियोग संख्या 21 दिनांक 29.09.2017 दर्ज की थी। केस धारा 409, 420, 466, 467, 468, 471, 218 व 120बी भा.दं.सं. के तहत रजिस्टर्ड हुआ था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अब दोष सिद्ध होने पर तीनों को कठोर सजा सुनाई।













