गुरुग्राम: गुरुग्राम की एक अदालत ने एक युवक का मोबाइल छीनने के मामले में दो आरोपियों को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दिवान की अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
11 अप्रैल को हुई थी वारदात
मामला 11 अप्रैल 2024 का है, जब पीड़ित युवक सेक्टर-17 स्थित ट्रैफिक सिग्नल के पास से घर जा रहा था। तभी बाइक पर सवार दो युवकों ने उसका मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने अगले दिन 12 अप्रैल को सेक्टर-18 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
बिहार के दो accused हुए गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान वैशाली, बिहार निवासी चोटन उर्फ मोदी और नालंदा, बिहार निवासी मन्नू कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की गहन जांच कर सभी सबूत एकत्र किए और अदालत में पेश किए।
IPC की धारा 379 A और 34 के तहत सजा
अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों का अध्ययन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 379 A (छीनाझपटी) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोनों आरोपियों को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली छीनाझपटी की घटनाओं के खिलाफ एक सख्त संदेश देता है और ऐसे अपराधियों के लिए एक चेतावनी का काम करता है।











