हरियाणा आबकारी नीति में संशोधन: अब ई-टेंडरिंग 26 मई से, बोलीदाताओं को कई छूटें

सिरसा। हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी नीति वर्ष 2025-27 में कई अहम संशोधन करते हुए बोलीदाताओं को राहत दी है। सिरसा जिले में शराब ठेकों के ...

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वैशाली वर्मा

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हरियाणा

सिरसा। हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी नीति वर्ष 2025-27 में कई अहम संशोधन करते हुए बोलीदाताओं को राहत दी है। सिरसा जिले में शराब ठेकों के लिए नई ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अब 26 मई सुबह 9 बजे से शुरू होगी और 27 मई शाम 4 बजे तक निविदाएं जमा की जा सकेंगी। निविदाएं उसी दिन शाम 5 बजे खोली जाएंगी।

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) सिरसा, कंवल नैन ने बताया कि अब बोली के दिन जमा की जाने वाली प्रारंभिक सुरक्षा राशि को 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे बोलीदाताओं को शुरुआती निवेश में बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा लाइसेंस शुल्क की कुल सुरक्षा राशि को भी 15% से घटाकर 11% कर दिया गया है।

नीति में किए गए प्रमुख बदलाव:

  • कोटा उठाने की प्रक्रिया सरल: अब बोली राशि का केवल 5% सुरक्षा राशि जमा कर कोटा उठाया जा सकता है (पहले 7% थी)।

  • पूर्ण कोटा के लिए अब 11% राशि देनी होगी।

  • लाइसेंस शुल्क का 91% अब मासिक किस्तों में जमा किया जा सकेगा, जबकि शेष 9% अंतिम दो महीनों में समायोजित किया जाएगा।

कंवल नैन ने बताया कि सिरसा जिले में शराब ठेकों की पूरी आबकारी व्यवस्था, ई-टेंडरिंग प्रक्रिया और विस्तृत दिशानिर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध हैं।

संपर्क सूत्र:

अधिक जानकारी के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सिरसा के कार्यालय से सीधे संपर्क किया जा सकता है।


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