
Haryana News: हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद 2080 प्राथमिक शिक्षकों को आखिरकार पसंद का जिला मिलने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वीरवार को प्राथमिक शिक्षकों के अंतर-जिला तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही ऑनलाइन स्थानांतरण ड्राइव के माध्यम से संबंधित शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
तब तक स्थानांतरित किए गए सभी शिक्षकों को अपने मौजूदा स्कूलों में ही कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट केस के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा आवंटन
मौलिक शिक्षा महानिदेशक जितेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नए जिले का आवंटन ‘विजय चौधरी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य’ (सीडब्ल्यूपी संख्या 5342/2026) और अन्य लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
अर्थात, यदि अदालत के फैसले में कोई बदलाव होता है तो उसके अनुसार तबादलों में संशोधन संभव होगा।
वरिष्ठता छोड़ने की स्व-घोषणा अनिवार्य
अंतर-जिला तबादलों के लिए शिक्षकों को अपनी वरिष्ठता खोने के संबंध में स्व-घोषणा देना अनिवार्य किया गया है। यह प्रक्रिया स्थानांतरण नीति-2025 के तहत लागू की गई है।
सामान्य स्थानांतरण अभियान के तहत होगा स्कूल आवंटन
शिक्षक स्थानांतरण नीति-2025 के अंतर्गत सामान्य स्थानांतरण अभियान के जरिए सभी पीआरटी, जेबीटी और मुख्य शिक्षकों (एचटी) को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।












