चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने टीजीटी (Trained Graduate Teacher), आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट के अनुबंध को 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
निदेशालय ने जारी किए ये निर्देश
मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इन शिक्षकों का अनुबंध पहले 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ाया गया था, जिसे अब मुख्य सचिव के निर्देशों के आलोक में एक और महीने के लिए विस्तारित किया गया है।
वर्तमान स्कूल में ही रहेंगे कार्यरत: सभी शिक्षक और सहायक अपने वर्तमान स्कूलों में ही सेवाएं देना जारी रखेंगे।
सरप्लस शिक्षकों का समायोजन: जिन स्कूलों में शिक्षक सरप्लस (कार्यभार से अधिक) हैं, उन्हें जल्द ही वर्कलोड के अनुसार अन्य जरूरतमंद स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।
कार्यमुक्त करने पर रोक: निदेशालय ने प्राचार्यों और डीडीओ (Drawing and Disbursing Officer) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अनुबंधित शिक्षक को कार्यमुक्त न करें। यदि किसी शिक्षक को कार्यमुक्त करना आवश्यक हो, तो इसका प्रस्ताव जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनुमोदन के लिए निदेशालय को भेजना होगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?
यह फैसला राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए लिया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदेश के स्कूलों में लगभग 30,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार नियमित भर्तियों के होने तक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अनुबंधित शिक्षकों की सेवाओं पर निर्भर है।
हालांकि, शिक्षक संघ लगातार अनुबंध पर भर्ती का विरोध कर रहे हैं और खाली पदों पर नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 8 नवंबर को शिक्षा मंत्री के कैंप कार्यालय पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है।












