हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर सरकार द्वारा अधिकतम 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सिरसा के सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक एससी वर्ग के किसान 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कहां और कैसे करें आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल
www.agriharyana.gov.in
पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
आवेदन के लिए किसान का—
अनुसूचित जाति वर्ग से होना जरूरी
कृषि भूमि का स्वामित्व होना अनिवार्य
PPP ID के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि मान्य
मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य
ये शर्तें भी होंगी जरूरी
किसान ने पिछले 5 वर्षों में ट्रैक्टर पर किसी सरकारी योजना का लाभ न लिया हो
अनुदान मिलने के बाद 5 साल तक ट्रैक्टर बेच नहीं सकेगा
लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा ड्रॉ सिस्टम से किया जाएगा
चयन के बाद क्या होगा?
चयनित किसानों को 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध और अनुमोदित कंपनियों से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल चुनकर खरीद प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यदि कोई किसान तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में शामिल किसानों को मौका दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस पर सहायक कृषि अभियंता, सिरसा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।













