चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बेसहारा गोवंश की समस्या पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी व्यक्ति यदि अपने पालतू गोवंश (गाय, बैल आदि) को सड़कों पर खुला छोड़ेगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। सरकार का यह कदम सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और जनसुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है।
प्रशासन को मिले निर्देश
सरकार ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वे सख्त निगरानी रखें और नियमों का उल्लंघन करने वाले पशु मालिकों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। गोवंश को खुले में छोड़ना अब गैरकानूनी माना जाएगा और पशुपालकों को अपने पशुओं की उचित देखरेख करनी होगी।
घटकर 30 हजार रह गए आवारा पशु
हरियाणा में इस समय 686 गोशालाएं संचालित हो रही हैं। गौ सेवा आयोग के गठन के बाद सड़कों पर घूमने वाले गोवंश और नंदियों को गोशालाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज की गई है। शुरुआत में करीब डेढ़ लाख बेसहारा पशु सड़कों पर थे, जो अब घटकर लगभग 30 हजार रह गए हैं। इन्हें भी धीरे-धीरे गोशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा है।
दर्ज हो चुकी हैं FIR
राज्य सरकार ने पशु क्रूरता के मामलों में भी सख्त रुख अपनाया है। गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला जिलों में आधा दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें पशुओं को खुले में छोड़ना, समय पर चारा-पानी न देना और अमानवीय व्यवहार जैसी शिकायतें शामिल हैं।
तीसरी बार पर दर्ज होगी FIR
सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले दो बार जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार नियम तोड़ने पर FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
सीमाओं पर भी निगरानी
हरियाणा-पंजाब सीमा समेत अन्य राज्यों की सीमाओं पर भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। हाल ही में सामने आए मामलों में पाया गया कि कुछ लोग जानबूझकर अपने आवारा पशुओं को हरियाणा सीमा में छोड़ रहे हैं, जिससे सड़क हादसे और फसलें खराब हो रही हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सीमावर्ती गांवों के सरपंचों व स्थानीय पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी बढ़ाई जा रही है।