सिरसा | हरियाणा के सिरसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धारा 163लागू कर दी है। आदेश अतिरिक्त जिलाधीश वीरेंद्र सहरावत ने जारी किए हैं।
कहां लागू रहेगी धारा 163?
23 और 24 अगस्त को सिरसा और डबवाली नगर परिषद क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी।
इसके अलावा, गांव आसाखेड़ा से सटे क्षेत्र को भी प्रतिबंधित क्षेत्र में शामिल किया गया है।
ड्रोन और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर पाबंदी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत:
ड्रोन
ग्लाइडर
रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट
फ्लाइंग कैमरा
कवर्ड चॉपर
हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम
उड़ाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।
VIP रूट पर भी कड़े नियम
आदेश के अनुसार, कार्यक्रम स्थल के VIP रूट के 75 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन की पार्किंग नहीं की जा सकेगी।
यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर हरियाणा पुलिस, सेना और वायु सेना के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
उल्लंघन करने पर कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।