हरियाणा में भी अब बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची का विशेष विस्तृत पुनरीक्षण (SIR) किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके तहत प्रदेश की मौजूदा मतदाता सूची का साल 2002 की सूची से मिलान किया जाएगा। अगर किसी मतदाता का नाम दोनों सूचियों में दर्ज पाया जाता है तो उसे किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पद खाली हैं, वहां जल्द नियुक्तियां की जाएं और उनके आईकार्ड जारी किए जाएं। इसके अलावा, पुनरीक्षण कार्य में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए BLO और संबंधित कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को कहा कि आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करें।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 होगी। अगर किसी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता हैं तो वहां नया मतदान केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही, जिलों में मौजूद सभी राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित की जाएगी।
इसके अलावा, सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट की सूची भी समय पर लेने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए गणना प्रपत्र की प्रिंटिंग करवा कर BLO को समय पर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी तय की गई है।












