नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल टैक्स वसूली को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब से दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य होगा। यह नियम नए और प्रस्तावित टोल प्लाजा पर तुरंत लागू होगा, जबकि पहले से बने टोल प्लाजा पर यह नियम समीक्षा के बाद लागू किया जा सकता है।
अब बार-बार टोल टैक्स नहीं देना होगा
इस निर्णय के बाद उन लोगों को राहत मिलेगी जो कम दूरी की यात्रा में भी कई बार टोल टैक्स चुकाने को मजबूर थे। देशभर से आ रही लगातार शिकायतों के बाद NHAI ने यह निर्णय लिया है ताकि यात्रियों की जेब पर बोझ कम हो और यात्रा अधिक सुगम हो।
पुराने टोल प्लाजा पर भी होगी समीक्षा
हालांकि पहले से बने टोल प्लाजा के लिए यह नियम तुरंत लागू नहीं होगा, लेकिन उन पर समीक्षा की जाएगी। यदि दो पुराने टोल प्लाजा के बीच दूरी 60 किलोमीटर से कम पाई जाती है तो उनमें से किसी एक को हटाने या मर्ज करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
यात्रा होगी सुविधाजनक
देश के कई हिस्सों में ऐसा देखा गया है कि महज 10–20 किलोमीटर के भीतर ही दो टोल प्लाजा मौजूद हैं। इससे यात्रियों को न केवल बार-बार भुगतान करना पड़ता है, बल्कि ट्रैफिक और देरी भी होती है। नए नियम से यात्रियों को इस समस्या से राहत मिलेगी और सफर पहले की तुलना में आसान होगा।
NHAI का यह फैसला देशभर में हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत है। यह कदम न केवल आम लोगों को राहत देगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आने वाले समय में इसके असर साफ तौर पर देखने को मिलेंगे।