Sirsa Health Alert | 13 जून 2025 – जिला प्रशासन ने गर्मी के मौसम में फैलने वाली बीमारियों जैसे हैजा और पीलिया से बचाव के लिए सख्त कदम उठाते हुए एडवाइजरी और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश शांतनु शर्मा द्वारा पारित इन आदेशों के तहत जिले में खुले और संक्रमित खाद्य व पेय पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
क्या-क्या बैन किया गया है?
- गले-सड़े फल, सब्जियां, कटे फल और तरबूज 
- खुले में बिकता जूस, मिठाई, बिस्कुट और केक 
- गैर-प्रमाणित मिनरल वाटर और एरेटेड वाटर 
- बिना जांच के आइसक्रीम, कुल्फी और बर्फ के गोले 
इन वस्तुओं की बिक्री, प्रदर्शन या भंडारण अब पूरी तरह वर्जित रहेगा।
किनकी अनुमति से ही हो सकेगी बिक्री?
केवल पब्लिक एनालिस्ट हरियाणा चंडीगढ़, स्टेट बैक्टीरियोलॉजिस्ट करनाल, मेडिकल कॉलेज रोहतक के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, या जनरल अस्पताल सिरसा के वाटर लैब इंचार्ज से पास खाद्य/पेय वस्तुएं ही बिक सकेंगी।
किसे मिली निगरानी और कार्रवाई की जिम्मेदारी?
इन अधिकारियों को निरीक्षण, जब्ती और जरूरत पड़ने पर नष्ट करने का अधिकार मिला है:
- सिविल सर्जन 
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट 
- डिप्टी सिविल सर्जन 
- CHC के SMO 
- नगर परिषद/समिति के अधिकारी 
- खाद्य निरीक्षक 
ये अधिकारी कहीं भी प्रवेश कर निरीक्षण कर सकते हैं और पीलिया के किसी भी मामले की रिपोर्टिंग और जांच कर सकेंगे।
अन्य सख्ती:
- पानी के स्रोतों (कुओं आदि) के पास कपड़े धोने और पशु नहलाने पर प्रतिबंध 
- उल्टी-दस्त के मरीजों के सार्वजनिक वाहनों में सफर करने पर रोक 
- किसी भी मेले या बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध, जब तक अनुमति न मिले 
रिपोर्टिंग की अनिवार्यता:
नगर परिषदों, पंचायतों और ग्रामीण व शहरी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे के भीतर पीलिया के मामलों की जानकारी सिविल सर्जन को दें।
आदेश लागू रहने की अवधि:
यह आदेश 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।












