हरियाणा के अंबाला नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले 23,388 से अधिक लाल डोरा संपत्ति धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है।
स्वामित्व योजना के तहत मिलेगा अधिकार
यह महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार की स्वामित्व योजना के तहत उठाया गया है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों के मालिकों को उनका कानूनी अधिकार दिलाना है।
- मालिकाना हक मिलने से संपत्ति धारकों को कानूनी अधिकार, बैंक से ऋण लेने की सुविधा, उत्तराधिकार और संपत्ति के हस्तांतरण में आसानी होगी। 
- नगर निगम द्वारा लाभार्थियों को स्वामित्व प्रमाणपत्र (Ownership Certificate) जारी किया जाएगा, जिससे संपत्ति की वैधता सुनिश्चित होगी और भविष्य में होने वाले विवादों में कमी आएगी। 
मालिकाना हक के लिए जरूरी दस्तावेज
पात्र लाभार्थियों को अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
- आवेदक को यह साबित करने के लिए एक शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा कि वह पिछले 10 वर्षों से संपत्ति पर काबिज है। 
- कब्जे के प्रमाण के तौर पर बिजली-पानी के बिल जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। 
- यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और तहसील कार्यालयों के सहयोग से पूरी की जाएगी ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। 












