Haryana Tractor Subsidy Scheme: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र SC किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
15 जनवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
कृषि विभाग के अनुसार इच्छुक किसान 15 जनवरी तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ वही किसान ले सकेंगे जो ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत हों और जिनके नाम कृषि भूमि दर्ज हो। भूमि परिवार पहचान पत्र (PPP) के तहत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भी हो सकती है।
पात्रता की मुख्य शर्तें
किसान हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
पिछले 5 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर अनुदान न लिया हो
‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर बैंक खाता पंजीकृत होना अनिवार्य
इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले SC किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
सत्यापन के बाद खाते में आएगा अनुदान
ट्रैक्टर की खरीद और भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से छोटे और कमजोर किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाना है।
यह योजना SC किसानों के लिए खेती को आसान बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।












