हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर ग्रुप-D कर्मचारियों से जुड़े मामलों—जैसे अनुकम्पा नियुक्ति, त्यागपत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई, तबादला और पोस्टिंग—के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को आधिकारिक पत्र भेजा है।
28 मार्च 2018 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे नए नियम
सरकार द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 28 मार्च 2018 या उसके बाद नियुक्त सभी ग्रुप-D कर्मचारियों पर हरियाणा ग्रुप-D कर्मचारी (भर्ती और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 के नियम पूरी तरह लागू होंगे।
इसके साथ ही यह भी दोहराया गया है कि 21 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के अनुसार, इन कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन विभाग (HRD) के महानिदेशक को नियुक्ति प्राधिकारी नामित किया गया है।
अब ये सभी मामले भेजे जाएंगे मानव संसाधन निदेशालय को
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार:
अनुकम्पा नियुक्ति
त्यागपत्र (Resignation)
अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action)
तबादला या पोस्टिंग (Transfer/Posting)
से जुड़े सभी मामलों को, जहां नियुक्ति प्राधिकारी HR विभाग के महानिदेशक हैं, आगे की कार्रवाई के लिए मानव संसाधन निदेशालय को भेजा जाएगा।
अनुकम्पा नियुक्ति—अब 2019 के नियमों के तहत होगी जांच
अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़े मामलों की जांच अब हरियाणा अनुकम्पा सहायता या नियुक्ति नियम, 2019 के तहत की जाएगी।
इन मामलों को विभागाध्यक्ष की संस्तुति और HSAS Cadre के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ही भेजा जाएगा।
त्यागपत्र से जुड़ी प्रक्रिया भी बदली
28 मार्च 2018 के बाद नियुक्त हुए ग्रुप-D कर्मचारियों के त्यागपत्र से जुड़े मामलों को संबंधित विभाग या नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र मानव संसाधन निदेशालय को भेजा जाएगा।
अनुशासनात्मक कार्रवाई—सभी दस्तावेज़ अनिवार्य
अनुशासनात्मक मामलों में:
सभी तथ्य
संबंधित दस्तावेज़
विभागीय संस्तुति
के साथ ही पूरा मामला मानव संसाधन निदेशालय को भेजना अनिवार्य होगा।













