हरियाणा सरकार गरीब परिवारों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। इसी दिशा में बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए जारी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है।
उपायुक्त प्रीति ने जानकारी दी कि अब पिछड़ा वर्ग (BC) के परिवारों को बेटी की शादी पर कन्यादान के रूप में 51,000 रुपए की आर्थिक सहायतादी जाएगी। पहले यह राशि 41,000 रुपए थी। सरकार के इस फैसले से ऐसे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है।
अन्य पात्र वर्गों को मिल रही बड़ी सहायता
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय को पहले ही शादी के अवसर पर 71,000 रुपएकी आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा:
विधवा
तलाकशुदा
अनाथ
बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह
पर भी 51,000 रुपए की राशि दी जाती है।
यदि नवविवाहित दंपती में से कोई या दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें भी 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
शादी पंजीकरण आवश्यक
योजना के लाभ के लिए पात्र परिवारों को शादी के 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके बाद ही सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति:
किसी भी CSC सेंटर (जन सेवा केंद्र) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं
या फिर ऑनलाइन shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ आसानी से मिल सके।













