Haryana Unemployment Allowance 2026: हरियाणा में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने 1,200 से 2,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी. इसके लिए एक नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे. लेकिन इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार होने से नहीं मिलेगा. उम्मीदवार का हरियाणा के रोजगार कार्यालय में कम से कम तीन साल से लगातार पंजीकरण होना जरूरी है. इसके अलावा उम्र, परिवार की कमाई और संपत्ति से जुड़ी शर्तें भी पूरी करनी होंगी. खास बात यह है कि 12वीं पास युवाओं को 1,200 रुपये और ग्रेजुएट उम्मीदवारों को 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. जानिए कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और आवेदन कैसे करना होगा.
हरियाणा में एक नवंबर से शुरू होंगे आवेदन
हरियाणा सरकार का रोजगार विभाग शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना 2026-27 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है.इसके लिए ऑनलाइन आवेदन एक नवंबर 2026 से शुरू होंगे. उम्मीदवार 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.योजना का उद्देश्य ऐसे शिक्षित युवाओं को आर्थिक मदद देना है जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है.यह कोई सरकारी नौकरी की भर्ती नहीं है बल्कि पात्र बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना है.हरियाणा रोजगार विभाग के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के लिए हर साल एक से 30 नवंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं.
12वीं पास और ग्रेजुएट को कितने रुपये मिलेंगे?
हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत मिलने वाली राशि उम्मीदवार की पढ़ाई पर निर्भर करेगी.जिन युवाओं ने 12वीं की परीक्षा पास की है उन्हें पात्रता पूरी करने पर हर महीने 1,200 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा.इसी तरह 10वीं के बाद हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से दो साल का प्रमाणपत्र या डिप्लोमा कोर्स करने वाले उम्मीदवार भी 1,200 रुपये प्रतिमाह की श्रेणी में आएंगे वहीं जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन या उससे अधिक पढ़ाई की है.उन्हें हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे.इसके अलावा 12वीं के बाद तीन साल का निर्धारित प्रमाणपत्र या डिप्लोमा कोर्स करने वाले पात्र उम्मीदवारों को भी 2,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा.इसका मतलब है कि योजना के तहत सभी उम्मीदवारों को एक जैसी राशि नहीं मिलेगी. उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भत्ता तय होगा.
कौन ले सकता है बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ?
हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार का राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है.आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता योजना में निर्धारित श्रेणियों के अनुसार होनी चाहिए.योजना के तहत 12वीं पास, निर्धारित दो वर्षीय प्रमाणपत्र या डिप्लोमा धारक, ग्रेजुएट और उससे अधिक पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.पढ़ाई और उम्र की शर्त पूरी कर लेने के बाद भी दूसरी पात्रता शर्तों की जांच होगी.
रोजगार कार्यालय में तीन साल पुराना पंजीकरण जरूरी
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त रोजगार कार्यालय में पंजीकरण से जुड़ी है.उम्मीदवार का हरियाणा के किसी रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम तीन साल से पंजीकरण होना चाहिए.वर्ष 2026-27 के लिए इस अवधि की गणना एक नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी यानी जिन युवाओं का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण हाल ही में हुआ है वे केवल बेरोजगार होने के आधार पर इस योजना के पात्र नहीं हो जाएंगे.आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने रोजगार पंजीकरण की तारीख और उसकी वैधता जरूर जांच लेनी चाहिए.
परिवार की सालाना कमाई कितनी होनी चाहिए?
बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवार की आय को लेकर भी शर्त रखी गई है.आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.इसमें आवेदक के पति या पत्नी की आय भी शामिल होगी इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने परिवार की कमाई से जुड़ी सही जानकारी देनी होगी.योजना में परिवार का मतलब केवल आवेदक तक सीमित नहीं है. आधिकारिक नियमों में परिवार और पारिवारिक आय की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार पात्रता की जांच की जाएगी.
मकान, दुकान और खेती की जमीन को लेकर क्या नियम हैं?
हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवार की संपत्ति से संबंधित शर्तें भी निर्धारित हैं.आधिकारिक दिशा-निर्देशों में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति और दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का उल्लेख किया गया है.इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी पारिवारिक संपत्ति और खेती की जमीन की जानकारी भी देनी होगी.संपत्ति संबंधी विवरण के लिए निर्धारित प्रपत्र भरना होगा और आवश्यक सत्यापन कराना होगा.आवेदन से पहले उम्मीदवारों को आय और संपत्ति से जुड़ी शर्तों का पूरा विवरण आधिकारिक दिशा-निर्देशों में देखना चाहिए क्योंकि पात्रता का फैसला इन्हीं नियमों के आधार पर होगा.
क्या नौकरी करने वाले युवाओं को भी मिलेगा भत्ता?
इस योजना का लाभ नौकरी कर रहे उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा.इसके अलावा जो युवा अपना रोजगार या व्यवसाय कर रहे हैं वे भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे.योजना उन शिक्षित युवाओं के लिए है जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं इसलिए आवेदन में रोजगार की स्थिति से जुड़ी जानकारी सही भरना जरूरी है.
पढ़ाई कर रहे छात्र और अप्रेंटिस भी नहीं होंगे पात्र
हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में एक और महत्वपूर्ण शर्त है जो उम्मीदवार किसी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी हैं, किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं या अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहे हैं वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे.
इसका मतलब है कि केवल उम्र और शैक्षणिक योग्यता पूरी कर लेने से योजना का लाभ नहीं मिलेगा.आवेदन करने वाले उम्मीदवार को विद्यार्थी,प्रशिक्षु या अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए.
सक्षम युवा योजना वालों को मिलेगा लाभ या नहीं?
हरियाणा रोजगार विभाग की सक्षम युवा योजना और सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं.
आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार जो उम्मीदवार रोजगार विभाग की सक्षम युवा योजना में पंजीकृत हैं, वे सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के पात्र नहीं होंगे इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह जांच लेना चाहिए कि उनका नाम सक्षम युवा योजना में दर्ज तो नहीं है.
किन उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता?
योजना में कुछ अन्य प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं.जिन उम्मीदवारों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे.इसके अलावा ऐसे व्यक्ति, जिन्हें किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने के बाद छह महीने या उससे अधिक की जेल की सजा हुई है, उनके लिए भी पात्रता संबंधी प्रतिबंध लागू हैं इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले सभी शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए.
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी पहचान, निवास, पढ़ाई, रोजगार पंजीकरण और बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने होंगे.इनमें परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी, आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाणपत्र और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का वैध पहचान पत्र शामिल हैं.इसके अलावा शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां और आधार से जुड़ी बैंक पासबुक की जरूरत होगी.संपत्ति संबंधी जानकारी के लिए राजस्व अधिकारी से सत्यापित निर्धारित प्रपत्र एनेक्सचर-ए और स्वघोषणा पत्र एनेक्सचर-बी भी देना होगा.आवेदक को पासपोर्ट आकार की फोटो, लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र और राशन कार्ड भी तैयार रखना चाहिए.आधिकारिक नियमों के अनुसार विवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी जरूरी बताया गया है.
एनेक्सचर-ए और एनेक्सचर-बी क्या हैं?
आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को दो निर्धारित प्रपत्रों की जरूरत पड़ सकती है.एनेक्सचर-ए संपत्ति से संबंधित प्रपत्र है. इसमें परिवार की संपत्ति और जमीन से जुड़ी जानकारी देनी होती है. इसके लिए संबंधित राजस्व अधिकारी से आवश्यक सत्यापन कराना होता है.एनेक्सचर-बी स्वघोषणा पत्र है. इसमें उम्मीदवार अपने बारे में निर्धारित जानकारी और घोषणाएं देता है.दोनों प्रपत्रों को आधिकारिक निर्देशों के अनुसार भरना जरूरी है.
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा.सबसे पहले उम्मीदवारों को रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा.इसके बाद अपने रोजगार पंजीकरण से संबंधित लॉगिन विवरण का इस्तेमाल करके खाते में प्रवेश करना होगा.वेबसाइट पर बेरोजगारी भत्ता योजना से संबंधित विकल्प खोलना होगा.इसके बाद उम्मीदवार एनेक्सचर-ए प्रपत्र डाउनलोड करके आवश्यक सत्यापन करा सकते हैं.आवेदन के दौरान परिवार पहचान पत्र से संबंधित विवरण, संपत्ति की जानकारी, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी.इसके बाद आधार कार्ड, रोजगार पंजीकरण कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और दूसरे निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे.सभी जानकारियों की जांच करने के बाद आवेदन जमा करना होगा.आवेदन जमा होने के बाद उसकी रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखनी चाहिए.









