Haryana Family ID Update 2025: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (Family ID) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ राज्य में रहने वाले परिवारों की फैमिली आईडी ही वैध मानी जाएगी। अगर कोई परिवार हरियाणा से बाहर चला गया है या किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी फैमिली आईडी रद्द (Cancel) कर दी जाएगी।
जानिए नए बदलाव क्या हैं?
सिर्फ राज्य में रहने वालों की फैमिली आईडी वैध
जो परिवार हरियाणा में नहीं रह रहे, उनकी फैमिली आईडी अमान्य कर दी जाएगी।
किसी सदस्य की मृत्यु पर भी फैमिली आईडी को अपडेट किया जाएगा या रद्द किया जा सकता है।
मुखिया के अनुरोध पर हटेगा सदस्य
यदि परिवार का मुखिया किसी सदस्य को परिवार पहचान पत्र से हटाने का अनुरोध करता है, तो उस सदस्य का डेटा रद्द कर दिया जाएगा।
डाटा शेयरिंग पर पाबंदी
अब फैमिली आईडी से जुड़ा डेटा किसी निजी या गैर-सरकारी संस्था के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
इससे डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
क्यों जरूरी है ये बदलाव?
हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य में रह रहे लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि
डेटा सटीक और अद्यतन हो।
फर्जी लाभार्थियों को योजनाओं से बाहर किया जा सके।
सरकारी संसाधनों का सही और पारदर्शी वितरण हो।
अगर फैमिली आईडी रद्द हो जाए तो क्या करें?
यदि आपकी फैमिली आईडी रद्द हो गई है, तो आप इसे फिर से बनवा सकते हैं:
आवेदन करें:
हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं
या फिर नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर संपर्क करें।
दस्तावेज जमा करें:
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि सदस्य की मृत्यु हुई है), और अन्य आवश्यक दस्तावेज।
हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य की योजनाओं में पारदर्शिता और पात्रता को बनाए रखने की दिशा में अहम है। यदि आपकी फैमिली आईडी किसी कारण से रद्द हो गई है, तो समय रहते आवेदन कर इसे दोबारा बनवाएं।