चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है।
शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब हर स्कूल में डेली मूवमेंट रजिस्टर (Daily Movement Register) मैंटेन किया जाएगा, जिसमें स्कूल छोड़कर जाने वाले हर कर्मचारी का विवरण दर्ज होगा।
अब टीचर सिर्फ हाजिरी लगाकर स्कूल नहीं छोड़ पाएंगे। अगर कोई भी शिक्षक या कर्मचारी सरकारी काम से बाहर जाता है, तो वापसी पर संबंधित कार्यालय से वैरिफाईड रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।
मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज होगी हर गतिविधि
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार—
कोई भी कर्मचारी स्कूल से बाहर जाता है तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री करनी होगी।
उस कार्य दिवस के पेज पर “क्रॉस” लगाना अनिवार्य रहेगा।
स्कूल हेड (मुखिया) को रोज़ाना मूवमेंट रजिस्टर की जांच कर अपनी टिप्पणी और हस्ताक्षर करने होंगे।
उच्च अधिकारी स्कूल विजिट के दौरान मूवमेंट रजिस्टर का अवलोकन करेंगे और उस पर साइन भी करेंगे।


विधानसभा विषय समिति की अनुशंसा पर लिया गया फैसला
यह फैसला हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की 10वीं रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
समिति ने बजट अधिवेशन के दौरान यह सुझाव दिया था कि स्कूलों में शिक्षक समय पर उपस्थित रहें और शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
अब निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, पंचकूला ने सभी DEO, DEEO और DPC को पत्र जारी कर यह नियम तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं।
हर माह 15 स्कूलों की जांच अनिवार्य
आदेशों के अनुसार —
प्रत्येक BEO, DEO और DPC को हर माह कम से कम 15 स्कूलों के हाजिरी व मूवमेंट रजिस्टर की जांच करनी होगी।
अगर किसी स्कूल में रजिस्टर प्रॉपर तरीके से नहीं भरा गया, तो रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजनी होगी।
मुख्यालय द्वारा रैंडम चेकिंग भी की जा सकती है।
अगर आदेशों की पालना नहीं की गई तो स्कूल मुखिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी मूवमेंट रजिस्टर की पूर्ण जिम्मेदारी अब स्कूल हेड की रहेगी।











