हरियाणा लोकायुक्त शिकायतों में बदलाव: अब अनिवार्य होगा हलफनामा, शिकायत के लिए तीन रुपये के स्टांप जरूरी

On: June 6, 2025 5:12 PM
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हरियाणा लोकायुक्त शिकायतों में बदलाव: अब अनिवार्य होगा हलफनामा, शिकायत के लिए तीन रुपये के स्टांप जरूरी

हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त कार्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने हरियाणा लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच और अन्वेषण) नियम, 2008 में अहम संशोधन करते हुए नया हलफनामा फॉर्म-II लागू कर दिया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति हरियाणा लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराते समय ₹3 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक सत्यापित हलफनामा देने के लिए बाध्य होगा।


नए नियमों के प्रमुख बिंदु:


झूठी व दोहरी शिकायतों पर कसेगा शिकंजा

राज्य सरकार का यह कदम लोकायुक्त कार्यालय में झूठी, भ्रामक और दोहराई गई शिकायतों पर रोक लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे शिकायत प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनेगी तथा प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही भी बढ़ेगी।


वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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