हरियाणा लोकायुक्त शिकायतों में बदलाव: अब अनिवार्य होगा हलफनामा, शिकायत के लिए तीन रुपये के स्टांप जरूरी

हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त कार्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने हरियाणा लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच और अन्वेषण) ...

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वैशाली वर्मा

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हरियाणा लोकायुक्त शिकायतों में बदलाव: अब अनिवार्य होगा हलफनामा, शिकायत के लिए तीन रुपये के स्टांप जरूरी

हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त कार्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने हरियाणा लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच और अन्वेषण) नियम, 2008 में अहम संशोधन करते हुए नया हलफनामा फॉर्म-II लागू कर दिया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति हरियाणा लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराते समय ₹3 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक सत्यापित हलफनामा देने के लिए बाध्य होगा।


नए नियमों के प्रमुख बिंदु:

  • शिकायतकर्ता को हलफनामा नोटरी, ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।

  • शिकायतकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि:

    • वह स्वयं इस शिकायत का प्रेषक है।

    • शिकायत में उल्लेखित सभी तथ्यों को उसने पढ़ा, समझा और सत्य माना है।

    • इसी विषय पर पहले लोकायुक्त कार्यालय में कोई शिकायत या आवेदन नहीं दिया गया है।

    • सभी तथ्य उसकी स्वयं की जानकारी और विश्वास पर आधारित हैं, किसी बाहरी स्रोत पर नहीं।


झूठी व दोहरी शिकायतों पर कसेगा शिकंजा

राज्य सरकार का यह कदम लोकायुक्त कार्यालय में झूठी, भ्रामक और दोहराई गई शिकायतों पर रोक लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे शिकायत प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनेगी तथा प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही भी बढ़ेगी।


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