चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में अब आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से सरल कर दी गई है। पहले जहां इस योजना का लाभ लेने के लिए लंबी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं, वहीं अब फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) में दर्ज जानकारी के आधार पर पेंशन स्वतः जनरेट हो जाएगी।
अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर
राज्य सरकार ने वृद्ध नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र फैमिली आईडी में 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो उनकी पेंशन स्वतः शुरू हो जाएगी। इसके लिए अब अलग से आवेदन या कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
हर महीने मिलती है 3000 रुपये पेंशन
सरकार द्वारा पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे वे अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। पेंशन राशि समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित भी की जाती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
आयु: आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दस्तावेज: फैमिली आईडी में उम्र दर्ज होनी चाहिए, साथ ही आधार कार्ड और बैंक खाता जरूरी है।
स्वतः प्रक्रिया: जैसे ही कोई नागरिक 60 वर्ष का होता है और उसकी जानकारी फैमिली आईडी में अपडेट होती है, पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है।
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार द्वारा की गई यह पहल बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि वृद्धजनों को सरकारी प्रक्रियाओं में लगने वाली भागदौड़ से भी राहत मिलेगी।