हरियाणा PWD की 5 सेवाएं अब RTSA के तहत, तय हुई निपटारे की समय-सीमा

हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 प्रमुख सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (RTSA) के दायरे में शामिल कर लिया है। सरकार के इस फैसले का ...

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वैशाली वर्मा

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हरियाणा PWD की 5 सेवाएं अब RTSA के तहत

हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 प्रमुख सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (RTSA) के दायरे में शामिल कर लिया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना में इन सेवाओं के लिए निर्धारित निपटान अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब संबंधित अधिकारी समय-सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे।


RTSA के तहत शामिल की गई सेवाएं और तय समय-सीमा:

  1. सड़क से प्रवेश/निकासी की अनुमति (क्लीयरेंस)
    ⏱ निर्धारित समय: 40 दिन
    👤 अधिकारी: अधीक्षण अभियंता

  2. प्राकृतिक गैस या पाइपलाइन बिछाने की अनुमति
    ⏱ निर्धारित समय: 40 दिन
    👤 अधिकारी: अधीक्षण अभियंता

  3. संचार अवसंरचना (OFC सहित) के लिए अनुमति
    ⏱ निर्धारित समय: 40 दिन
    👤 अधिकारी: अधीक्षण अभियंता

  4. ठेकेदारों की सूचीबद्धता
    ⏱ निर्धारित समय: 45 दिन
    👤 अधिकारी: अधीक्षण अभियंता

  5. छोटे गड्ढों की मरम्मत
    ⏱ निर्धारित समय: 10 दिन
    👤 अधिकारी: कनिष्ठ अभियंता


शिकायत निवारण प्रणाली भी तय

  • प्रथम अपील अधिकारी: संबंधित मुख्य अभियंता / उप-मंडल अभियंता

  • द्वितीय अपील अधिकारी: प्रमुख अभियंता / कार्यकारी अभियंता

सरकार की इस पहल से निर्माण कार्यों में देरी पर अंकुश लगेगा और आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ निर्धारित समय में मिल सकेगा।

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