Haryana News: हरियाणा के जिला रेवाड़ी के नैहचाना गांव के सरपंच प्यारेलाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। रेवाड़ी के आयुक्त अभिषेक मीणा की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि सरपंच ने बिजली चोरी और सरकारी जमीन पर कब्जा करने जैसे गंभीर कृत्य किए हैं। अब यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ दोबारा निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।
पहले भी हो चुके हैं निलंबित
गांव नैहचाना के सरपंच प्यारेलाल पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप में उन्हें रेवाड़ी डीसी द्वारा सस्पेंड किया गया था। हालांकि, सरपंच ने उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद कमिश्नर ने उन्हें बहाल कर दिया था।
पौधारोपण और सरकारी ग्रांट में धांधली के भी आरोप
प्यारेलाल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने गांव में बिना पौधे लगाए ही पैसे निकलवाए और सरकारी ग्रांट में भी धांधली की। इन मामलों को लेकर भी ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच लगातार विवाद बना हुआ है।
बिजली चोरी पर जुर्माना
रेवाड़ी के बावल खंड में आने वाले नैहचाना गांव में दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम ने सरपंच पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कर 6,350 रुपये का जुर्माना भी वसूला है।
इसी मामले को गंभीर मानते हुए रेवाड़ी डीसी ने उन्हें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी हरकतें सरपंच पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।