हरियाणा में चीनी की जमाखोरी पर सख्ती, सरकार ने लागू की स्टॉक सीमा, व्यापारियों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

On: August 24, 2026 3:24 AM
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Haryana News: हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 के तहत जारी आदेश (S.O. 4165(E)) के अनुसार चीनी व्यापारियों के लिए नई स्टॉक सीमाएं तय की गई हैं।

इस नए नियम के तहत अब कोई भी व्यापारी चीनी के स्टॉक को प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख पाएगा। इसके अलावा, किसी भी व्यापारी को किसी भी स्थान या समय पर अधिकतम 4,000 क्विंटल यानी 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।  व्यापारियों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना और अपने वर्तमान स्टॉक की घोषणा करना तुरंत प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों को हर शुक्रवार पोर्टल पर नियमित रूप से अपने स्टॉक का विवरण अद्यतन (अपडेट) करना होगा।

उन्होंने बताया कि यह विशेष आदेश 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि पोर्टल पर पंजीकरण न कराने, विलंब करने या गलत और अधूरी जानकारी देने वाले दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा सरकार ने राज्य में चीनी की कीमतों और आपूर्ति की निरंतर निगरानी का आश्वासन देते हुए आम जनता से घबराकर अनावश्यक खरीदारी या जमाखोरी न करने की अपील की है। यदि किसी उपभोक्ता को जमाखोरी, निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने या अनुचित दाम वसूलने की जानकारी मिलती है, तो वे इसकी सूचना संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) कार्यालय में दे सकते हैं, ताकि त्वरित जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके।

वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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