हरियाणा ग्रुप-D भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव: सैनी सरकार ने लिया ये फैसला, कैबिनेट ने संशोधन को दी मंजूरी

On: February 3, 2026 12:49 PM
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ग्रुप-D

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रुप-D कर्मचारियों से जुड़े भर्ती नियमों में अहम संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। हाल के न्यायिक फैसलों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ग्रुप-D कर्मचारी (भर्ती और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 की दूसरी अनुसूची में बदलाव किया गया है, जिससे अब भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का कानूनी विवाद न खड़ा हो।

दरअसल, ग्रुप-D कर्मचारियों के चयन में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर 5 प्रतिशत वेटेज दिए जाने का प्रावधान पहले से लागू था। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान इस प्रावधान को रद्द कर दिया था। इन न्यायिक आदेशों के बाद राज्य सरकार के सामने अधिनियम में संशोधन करना जरूरी हो गया था, ताकि कानूनी निरंतरता बनी रहे और भविष्य में किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

इसी कड़ी में कैबिनेट ने अधिनियम की धारा 26 के तहत मौजूदा दूसरी अनुसूची को हटाकर नई संशोधित अनुसूची लागू करने की मंजूरी दे दी है। संशोधन के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्रुप-D के सभी पदों पर, उन पदों को छोड़कर जहां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है, चयन प्रक्रिया पूरी तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के आधार पर होगी। अब CET में प्राप्त अंकों को 100 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा और किसी अन्य सामाजिक या आर्थिक मानदंड को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

संशोधित अनुसूची में CET के सिलेबस को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ग्रुप-D पदों के लिए CET परीक्षा में दो प्रमुख घटक होंगे। पहला भाग सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषयों पर आधारित होगा, जिसे कुल अंकों में से 75 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। वहीं दूसरा भाग पूरी तरह हरियाणा से संबंधित विषयों जैसे राज्य का इतिहास, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति पर आधारित होगा, जिसे 25 प्रतिशत वेटेज मिलेगा। परीक्षा का स्तर मैट्रिक के अनुरूप ही रखा जाएगा।

सरकार ने उन उम्मीदवारों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है, जिन्होंने 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप-D CET लिखित परीक्षा पहले ही पास कर ली है। यह परीक्षा 11 जनवरी 2027 तक वैध मानी जाएगी। इसके अलावा जो उम्मीदवार आने वाले समय में CET पास करेंगे, उनके अंकों को भी समान रूप से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पहले से पास उम्मीदवारों द्वारा 95 अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों को प्रतिशत में बदला जाएगा, ताकि सभी CET पास उम्मीदवारों की एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जा सके और चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

इस फैसले के बाद हरियाणा में ग्रुप-D भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह स्पष्ट और कानूनी रूप से मजबूत हो गई है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल चयन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को भी बिना किसी अतिरिक्त मानदंड के समान अवसर मिल सकेगा।

वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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