हरियाणा में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश की सैनी सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस पहल के तहत, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) पात्र युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए लाखों रुपये तक का लोन मुहैया कराएगा।
योजना का विवरण और उद्देश्य
राज्य सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आय के नए स्रोत बनाना और उन्हें उद्यमिता से जोड़कर मुख्यधारा में लाना है। इस योजना के तहत दो प्रकार के ऋण दिए जाएंगे:
सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme): इस योजना के अंतर्गत छोटे स्तर पर अपना काम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
टर्म लोन योजना (Term Loan Scheme): बड़े स्तर पर व्यवसाय स्थापित करने या उसके विस्तार के लिए इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
आवेदक हरियाणा का निवासी हो और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हो।
उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निगम की आधिकारिक वेबसाइट hscfdc.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, पंचकूला स्थित निगम के मुख्य कार्यालय में भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:
आधार कार्ड और पैन कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
परिवार पहचान पत्र (PPP)
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
दो पासपोर्ट साइज फोटो












