हरियाणा सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अपनी पेंशन को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए उन्हें 3 से 30 नवंबर, 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना अनिवार्य है। सिरसा जिला खजाना कार्यालय ने इसके लिए आयु वर्ग के अनुसार एक विस्तृत शेड्यूल जारी किया है, ताकि कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचा जा सके।
आयु के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथियां
सिरसा जिले के खजाना और उप-खजाना कार्यालयों (डबवाली, ऐलनाबाद, कालांवाली, रानियां) में पेंशनभोगी निम्नलिखित शेड्यूल के अनुसार अपना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं:
| आयु वर्ग | प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि |
|---|---|
| 80 वर्ष से अधिक | 3 से 7 नवंबर, 2025 |
| 71 से 80 वर्ष | 10 से 14 नवंबर, 2025 |
| 65 से 70 वर्ष | 17 से 21 नवंबर, 2025 |
| 58 से 64 वर्ष व अन्य | 24 से 30 नवंबर, 2025 |
आवश्यक दस्तावेज
कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते समय पेंशनरों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे:
आधार कार्ड
मूल पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) की कॉपी
मोबाइल फोन
घर बैठे जमा करने की सुविधा
जो पेंशनभोगी स्वास्थ्य कारणों या अन्य किसी वजह से कार्यालय आने में असमर्थ हैं, वे डिजिटल तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:
जीवन प्रमाण ऐप: अपने स्मार्टफोन में ‘जीवन प्रमाण’ और ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ ऐप डाउनलोड करके घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
डोरस्टेप बैंकिंग: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की डोरस्टेप सर्विस का उपयोग करके मामूली शुल्क पर डाकिया को घर बुलाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र सिंह ढुल ने सभी पेंशनरों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा करा दें, ताकि उनकी पेंशन का भुगतान समय पर और बिना किसी बाधा के जारी रह सके।












