हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय बच्चों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार अब ऐसे बच्चों को हर महीने 1850 रुपये पेंशन के रूप में देगी, जिनके माता-पिता नहीं हैं या जो किसी कारणवश अभिभावक की देखरेख से वंचित हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई है।
कौन ले सकेगा पेंशन का लाभ?
इस योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:
बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए
परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
बच्चा असहाय श्रेणी में आना चाहिए (माता-पिता/अभिभावक न होने की स्थिति)
यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
इस योजना के लिए पात्र बच्चों को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे:
असहाय होने का प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र (जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)
परिवार पहचान पत्र (PPP)
यदि निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को 5 वर्ष से हरियाणा में निवास का हलफनामा देना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया (How to Apply)
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। पात्र अभ्यार्थी निम्न केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:
अंत्योदय सरल केंद्र
अटल सेवा केंद्र
CSC (जन सेवा केंद्र)
आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों की Self Attested Photo Copy जमा करनी होगी।
योजना का उद्देश्य
यह योजना उन बच्चों की मदद के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक तंगी या अभिभावक न होने के कारण पढ़ाई और जीवन यापन में मुश्किलों का सामना करते हैं। सरकार की ओर से दी जाने वाली यह राशि उनके भोजन, शिक्षा और मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगी।
हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए राहत और सहारा साबित होगी। यदि आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है जो इस श्रेणी में आता है, तो उसे इस योजना के बारे में अवश्य बताएं।













