बिल्डर की मनमानी से हैं परेशान तो कहां करें शिकायत? वकील से जानिए खरीदार के अधिकार और कानूनी रास्ते

On: September 21, 2026 4:14 AM
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अपना घर खरीदने में लाखों-करोड़ों रुपये लगाने के बाद अगर बिल्डर समय पर कब्जा न दे तो क्या करें? क्या खरीदार ब्याज समेत पैसा वापस मांग सकता है? रेरा और कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें और कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों की जांच करें…जानिए एडवोकेट की जरूरी सलाह.

फरीदाबाद: अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है. इसके लिए लोग सालों तक एक-एक पैसा जोड़ते हैं और अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं. लेकिन कई बार फ्लैट खरीदने के बाद बिल्डर समय पर कब्जा नहीं देता और खरीदार सालों तक इंतजार करता रहता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि देरी होने पर मुआवजा कैसे मिलेगा, कब्जा नहीं मिलने पर पैसे वापस मिल सकते हैं या नहीं और बिल्डर के खिलाफ शिकायत कहां करें. रेरा में शिकायत करने से पहले कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और फ्लैट खरीदने से पहले किन बातों की जांच करनी चाहिए…जानिए जरूरी बातें.

बिल्डर कब्जा न दे तो कहां शिकायत करें

बिल्डर समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं देता है तो खरीदार के पास कंज्यूमर कोर्ट और रेरा में शिकायत करने का विकल्प होता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद के एडवोकेट पुरुषोत्तम भारद्वाज ने Local18 से बातचीत में बताते हैं कि कब्जा देने में देरी हो या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई दूसरी परेशानी हो…तो खरीदार कंज्यूमर कोर्ट या रेरा का सहारा ले सकता है. रेरा से जुड़ी कार्रवाई के लिए पंचकूला जाना पड़ सकता है, जबकि कंज्यूमर कोर्ट हर जिले में होता है और फरीदाबाद में भी इसकी सुविधा है.

कब्जा नहीं मिला तो पैसे वापस होंगे

अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि बिल्डर खरीदार को फ्लैट का कब्जा दे ही नहीं पाएगा, तो पैसे वापस मिलने की संभावना रहती है. एडवोकेट पुरुषोत्तम भारद्वाज बताते हैं कि ऐसी स्थिति में खरीदार को रकम ब्याज के साथ वापस मिल सकती है. इसके लिए खरीदार को संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत करनी होगी. बिल्डर के खिलाफ रेरा में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

रेरा में शिकायत के लिए कागजात जरूरी

रेरा में शिकायत करने के लिए खरीदार के पास प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज होना जरूरी है. पुरुषोत्तम भारद्वाज बताते हैं कि बिल्डर और खरीदार के बीच हुआ एग्रीमेंट सबसे जरूरी कागजात में शामिल है. इसके अलावा फ्लैट या प्लाट खरीदने से जुड़े दूसरे दस्तावेज भी होने चाहिए. इसलिए प्रॉपर्टी लेते समय मिले सभी कागजात को संभालकर रखना चाहिए. फ्लैट खरीदने से पहले खरीदार के लिए जरूरी है कि वह जिस बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहा है, उसके रेरा रजिस्ट्रेशन की जानकारी जरूर जांचे. पुरुषोत्तम भारद्वाज बताते हैं कि रेरा का मकसद फ्लैट खरीदारों को किसी तरह की धोखाधड़ी से बचाना है. प्रॉपर्टी की जमीन और उससे जुड़े दस्तावेज भी ठीक से जांचने चाहिए.

लाखों करोड़ों लगाने से पहले वकील से पूछें

आज के समय में फरीदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदना बड़ी रकम का फैसला होता है लोग लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपये तक अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं. ऐसे में पैसा लगाने से पहले एक-एक दस्तावेज की जांच कर लेना जरूरी है. पुरुषोत्तम भारद्वाज की सलाह है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वकील से कानूनी सलाह लेनी चाहिए. इससे किसी तरह की परेशानी या धोखे से बचने में मदद मिल सकती है.

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Vivek Kumar

विवेक कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मीडिया में 10 साल का अनुभव है. वर्तमान में न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़े हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल खबरों पर नजर रहती है. इसके अलावा इन्हें देश-…

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वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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