Panipat-Gorakhpur Expressway: 750 KM लंबे हाईवे में इन 22 गांवों की जमीन लेगी सरकार, बड़ी अपडेट

On: January 30, 2026 12:07 PM
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Panipat-Gorakhpur Expressway

Panipat-Gorakhpur Expressway: 750 किलोमीटर लंबे पानीपत–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाला यह महत्वाकांक्षी हाईवे रामपुर जिले की सीमा से होकर गुजरेगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार, यह प्रस्तावित हाईवे रामपुर की सदर तहसील के अलावा स्वार, टांडा और बिलासपुर क्षेत्र के कई गांवों से होते हुए आगे बरेली की ओर प्रवेश करेगा। जैसे ही हाईवे का रूट फाइनल हुआ, प्रशासन ने संबंधित इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री, खरीद–फरोख्त और किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, तहसील स्वार के रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पानीपत–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रदेश के कुल 22 जिलों से होकर गुजरने वाली है, जिनमें रामपुर भी शामिल है। इसी को देखते हुए रामपुर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और तहसील प्रशासन ने प्रभावित गांवों की सूची तैयार कर ली है। बताया गया है कि इस सूची में सदर और टांडा क्षेत्र के पांच–पांच गांव शामिल किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस परियोजना के फेज-एक के तहत तहसील स्वार क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है। अधिग्रहण की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने लैंड यूज चेंज, विक्रय विलेख पंजीकरण और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का फैसला लिया है। रजिस्ट्रार नवनीत कुमार महेश्वरी द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अधिग्रहण से प्रभावित ग्राम पंचायतों में अगले आदेश तक किसी भी तरह की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।

इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से स्वार, टांडा और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। व्यापार, परिवहन और आवागमन को इससे सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के चलते फिलहाल स्थानीय स्तर पर जमीन से जुड़े लेन–देन पर रोक से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही अगली प्रक्रिया तय होगी, किसानों और भूमि स्वामियों को सूचित किया जाएगा।

एसडीएम अमन देओल ने बताया कि प्रभावित गांवों में धारा 80 लागू कर दी गई है और किसानों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की रजिस्ट्री, भूमि उपयोग परिवर्तन या निर्माण कार्य न करें। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार वर्मा ने कहा कि पानीपत–गोरखपुर हाईवे रामपुर से होकर गुजरेगा, फिलहाल विस्तृत आदेश मिलने के बाद और जानकारी साझा की जाएगी।

वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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