Bhiwadi : बीडीआई सनशाइन सिटी RWA ने सोसाइटी हैंडओवर करने की मांग को लेकर सोंपा ज्ञापन

On: March 17, 2026 3:09 AM
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Bhiwadi: भिवाड़ी में बीडीआई सनशाइन सिटी के निवासियों ने सोसाइटी हैंडओवर के मुद्दे को लेकर बीड़ा कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राकेश कौशिक के नेतृत्व में सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बीड़ा के सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना कराने की मांग उठाई। निवासियों का कहना है कि अदालत ने सोसाइटी से जुड़े मामले में स्पष्ट आदेश दिया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सोसाइटी का हैंडओवर नहीं कराया गया है।Bhiwadi

विरोध जताते हुए सोंंपा ज्ञापन: बता दे कि बीडीआई सन शाइन सिटी के लोग बीड़ा कार्यालय पहुंचे तो उस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद निवासियों ने वहां उपस्थित सक्षम अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा।

Bhiwadi : बीडीआई सनशाइन सिटी RWA ने सोसाइटी हैंडओवर करने की मांग को लेकर सोंपा ज्ञापन
Bhiwadi : बीडीआई सनशाइन सिटी RWA ने सोसाइटी हैंडओवर करने की मांग को लेकर सोंपा ज्ञापन

कोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई नही: आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राकेश कौशिक ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 8225/2024 में 12 फरवरी 2026 को आदेश जारी हुआ था। इससे पहले भी सोसाइटी की ओर से 19 फरवरी 2026 और 6 मार्च 2026 को बीड़ा कार्यालय में हाथों हाथ तथा ईमेल के माध्यम से कई बार पत्र देकर आदेश की पालना कराने की मांग की जा चुकी है।

आरडब्ल्यूए को सौंपने के निर्देश‘: उन्होंने बताया कि बीड़ा के सक्षम अधिकारी ने 20 फरवरी 2024 को पत्र क्रमांक आरडब्ल्यूए 2024/607-09/24 के तहत डिक्री आदेश जारी किया था। इस आदेश में राजस्थान स्वामित्व अधिनियम 2015 की धारा 10 के तहत सोसाइटी के सभी दस्तावेज और प्रबंधन तथा धारा 19 के तहत लेखा जोखा 15 दिन के भीतर आरडब्ल्यूए को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।

कौशिक ने आरोप लगाया कि बाद में बिल्डर और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 20 मार्च 2024 को उसी आदेश का रिव्यू कर दिया गया, जिससे सोसाइटी निवासियों में नाराजगी फैल गई। उन्होंने कहा कि जिस आदेश को प्राप्त करने के लिए निवासियों को करीब दो वर्ष तक बीड़ा कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े, उसे बिल्डर ने अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर एक महीने के भीतर बदलवा दिया।

12 फरवरी 2026 को दिए थे आदेश‘ बता दे कि इसके बाद सोसाइटी निवासी न्याय की मांग को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पहुंचे और याचिका दायर की। अदालत ने 12 फरवरी 2026 को सुनवाई के बाद बीड़ा के सक्षम अधिकारी के 20 मार्च 2024 के रिव्यू आदेश को निरस्त करते हुए 20 फरवरी 2024 के मूल डिक्री आदेश को ही सही माना। अदालत के इस फैसले के बाद सोसाइटी निवासियों में खुशी का माहौल है। निवासियों का कहना है कि बीड़ा के सक्षम अधिकारी ने उन्हें दो दिन के भीतर सोसाइटी का हैंडओवर कराने का आश्वासन दिया है।

वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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