1 से 24 अक्टूबर तक गुरुग्राम में लागू ‘कर्फ्यू’, लागू हुई धारा-163, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये नियम

On: October 1, 2026 5:26 PM
Follow Us:

Last Updated:

Gurugram News: हरियाणा के गुरुग्राम में 1 से 24 अक्टूबर तक धारा-163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. यह आदेश जिला उपायुक्त उत्तम सिंह द्वारा जारी किया गया है. इन 24 दिनों के दौरान परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने और हथियार ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इसके अलावा परीक्षा शुरू होने से पहले आसपास की फोटोस्टेट और साइबर कैफे की दुकानें बंद रहेंगी.

1 से 24 तक गुरुग्राम में 'कर्फ्यू'? लागू हुई धारा-163, पढ़ लें ये नियमZoom

गुरुग्राम में 24 अक्टूबर तक पाबंदियां लगाईं गईं हैं.

Gurugram Prohibitory Orders: हरियाणा के गुरुग्राम में 1 से 24 अक्टूबर तक काफी सख्त कानूनी पहरा लगने वाला है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल माफियाओं पर नकेल कसने और परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर (DC) उत्तम सिंह ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं.

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार से सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी (अकादमिक और ओपन बुक) के साथ-साथ शिक्षा में प्रथम व द्वितीय वर्ष के डिप्लोमा (D.Ed) की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी या बाधा उत्पन्न करने के इरादे से परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाने (गैरकानूनी जमावड़े) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.

बंद रहेंगी फोटोस्टेट की दुकानें
जिला उपायुक्त द्वारा जारी सख्त आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के आसपास मौजूद सभी फोटोस्टेट (जेरॉक्स) की दुकानें, साइबर कैफे और ऐसी अन्य दुकानें परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले बंद करा दी जाएंगी और परीक्षा खत्म होने तक बंद रहेंगी. इसके अलावा परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है. बिना वैध पहचान पत्र (ID Card) के कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

उल्लंघन किया तो होगी जेल
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति या छात्र इन निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-223 (आदेश की अवहेलना) और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों के आसपास बेवजह भीड़ न लगाएं और नियमों का पालन करें.

About the Author

authorimg

Deep Raj DeepakSub-Editor

सिविल सर्विसेज की तैयारी करते-करते कब 4 साल पहले पत्रकारिता की ओर झुकाव हो गया पता ही नहीं चला. नाम दीप राज दीपक है. वर्तमान में News18 हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं. पद सब-एडिटर …

और पढ़ें

वैशाली वर्मा

वैशाली वर्मा पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 3 साल से सक्रिय है। इन्होंने आज तक, न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ में बतौर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया है। अब मेरा हरियाणा में बतौर एडिटर कार्यरत है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Follow Now

और पढ़ें

फ्लाइट पकड़कर इटली से गुरुग्राम पहुंची महिला, ACP से बोली- मेरे साथ ‘रोमांस स्कैम’ हुआ है, पुलिस टीम के ट्रीटमेंट से हुई खुशी

बेबसी, मजबूरी और मर्डरः बिहार से बेटा-बेटी ने ऑनलाइन देखा पिता का अंतिम संस्कार, किशन लाल की अर्थी को नहीं मिला अपनों का कांधा

पानीत में पुलिस ने चिता से उठाई 20 साल की विवाहिता की लाश, चुपके से अंतिम संस्कार कर रहा था पति, एक साल पहले हुई थी लव मैरिज

छात्रों से संवाद, दुगर्म गांव में रात्रि ठहराव, 3 दिन के लिए कहां जा रहे हैं  सीएम सुक्खू

सिरसा में दूध का रेट बढ़ाने की मांग, पशुपालक 3 दिन नहीं करेंगे दूध की आपूर्ति

गुरुग्राम में बीच सड़क पर कैब चालक पर बरसाए डंडे, ट्रैफिक हुआ जाम, थाने में सुलझा मामला