फरीदाबाद: नौकरी छोड़ने या बदलने के बाद अगर आपका PF का पैसा नहीं निकल रहा है, तो परेशान होने के बजाय सबसे पहले इसकी वजह जानना जरूरी है. कई बार KYC में गड़बड़ी, दस्तावेजों की कमी या कंपनी की लापरवाही के कारण PF का पैसा अटक जाता है. ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि शिकायत कहां करें और पैसा वापस पाने के लिए क्या कदम उठाएं. लोकल18 से बातचीत में फरीदाबाद सेक्टर-12 कोर्ट के एडवोकेट मोहन तिवारी ने बताया कि PF का पैसा अटकने पर कहां शिकायत कर सकते हैं और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.
PF का पैसा अटकने पर कहां करें शिकायत
एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि अगर PF का पैसा नहीं निकल रहा है, तो कर्मचारी अपने क्षेत्र के EPFO कार्यालय में जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा EPFO के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल EPFiGMS के जरिए भी अपनी समस्या दर्ज कराई जा सकती है. इसके लिए कर्मचारी को अपनी समस्या और जरूरी जानकारी देनी होगी.
क्या कंपनी PF का पैसा रोक सकती है
एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि कंपनी कर्मचारी का PF का पैसा अपनी मर्जी से नहीं रोक सकती. अगर पैसा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले यह जांच करना जरूरी है कि कंपनी ने PF की रकम EPFO में जमा की है या नहीं. कई बार कंपनी की तरफ से पैसा जमा नहीं करने या दूसरी गड़बड़ी के कारण कर्मचारी को परेशानी होती है.
PF शिकायत के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं
एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि PF की शिकायत करने से पहले कर्मचारी को अपना UAN नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, सैलरी स्लिप और कंपनी का आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. इसके साथ ही KYC की जानकारी भी सही होनी चाहिए, क्योंकि दस्तावेजों में गड़बड़ी होने पर क्लेम अटक सकता है.
शिकायत के बाद कितने दिनों में मिलेगा समाधान
एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि शिकायत का समाधान कितने दिनों में होगा, यह मामले की संबंधित कार्यालय में जांच की प्रक्रिया पर निर्भर करता है. हर मामले में समाधान का समय एक जैसा नहीं होता. अगर समस्या बनी रहती है, तो कर्मचारी EPFO कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी ले सकता है.
PF क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें
एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि PF क्लेम रिजेक्ट होने पर सबसे पहले इसकी वजह जाननी चाहिए. कई बार KYC में गड़बड़ी, दस्तावेजों की कमी या अलग-अलग कंपनियों में काम करने के बाद पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर नहीं करने के कारण परेशानी आती है. ऐसे में कर्मचारी को कमी दूर करके दोबारा क्लेम करना चाहिए.
PF का पैसा नहीं मिले तो वकील की मदद कब लें
एडवोकेट मोहन तिवारी बताते हैं कि अगर कंपनी की लापरवाही या किसी दूसरी गड़बड़ी के कारण PF का पैसा नहीं मिल रहा है, तो कर्मचारी वकील की मदद ले सकता है. इसके लिए अपने सभी दस्तावेज और शिकायत से जुड़ी जानकारी दिखानी होगी. वकील मामले को समझकर संबंधित अधिकारी के सामने कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत करने और समस्या का समाधान कराने में मदद कर सकता है.









