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Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर ‘सिया’ के साथ हुए खौफनाक हिट-एंड-रन मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सेक्टर 56 थाने में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. सफेद रंग की सियाज कार (HR30Y4949) से हुए इस जानलेवा हमले में बाइकर बाल-बाल बच गई. आरोपी कार मालिक मनीष ने बताया कि गाड़ी उसके दोस्त कल्याण सिंह ने ले रखी थी.
आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज.
गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में एपआईआर दर्ज हो गया है. गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर सिया (rebelwheels_sia_) सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर एफआईर दर्ज कराने की बात कही, साथ ही उन्होंने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया. पोस्ट शेयर करने के कुछ ही देर में एफआईआर दर्ज हुई. इसमें जानबुझकर टक्कर मारने सहित कई सीएनएस की सुसंगत धराएं लगाई गईं हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.
पीड़ित बाइकर सिया ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस पूरे हादसे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि वह इस मामले में अपनी पहचान या चेहरा सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं और न ही फिलहाल किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू देंगी. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह अपने वकील के जरिए इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं.
परिवार वालों ने क्या कहा?
परिजनों और करीबियों का कहना है कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह जानबूझकर अंजाम दी गई एक खतरनाक हरकत थी. परिवार का आक्रोश जाहिर करते हुए कहना है कि आरोपी के घर में भी महिलाएं होंगी, और इस तरह की बर्बरता को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गनीमत यह रही कि इस टक्कर के बावजूद सिया को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आईं और वह सुरक्षित हैं.
BNS की धाराओं में FIR दर्ज
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognizance) लिया. सेक्टर 56 थाने के एएसआई कुलदीप सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो सेक्टर 55-56 रैपिड मेट्रो स्टेशन से घाटा पावर हाउस के बीच का है.
वीडियो में एक सफेद रंग की मारुति सियाज कार (नंबर HR30Y4949) का चालक अत्यधिक तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए महिला बाइकर को टक्कर मारता हुआ साफ नजर आ रहा है. पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और 281 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की आगे की जांच मुख्य सिपाही नरेंद्र को सौंपी गई है.
दोस्त ने ले रखी थी गाड़ी
जांच के दौरान पुलिस जब कार के मालिक तक पहुंची, तो एक नया और चौंकाने वाला पहलू सामने आया. कार मालिक मनीष ने पुलिस को बताया कि यह गाड़ी उनकी जरूर है, लेकिन घटना से दो दिन पहले ही उनके दोस्त कल्याण सिंह ने इसे उधार लिया था. मनीष का कहना है कि वह अपने काम में व्यस्त थे और उन्हें इस हादसे की जानकारी सोमवार सुबह ही मिली. जब उन्होंने आरोपी कल्याण सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, तो उनका फोन बंद मिला और वे फरार चल रहे हैं.
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सिविल सर्विसेज की तैयारी करते-करते कब 4 साल पहले पत्रकारिता की ओर झुकाव हो गया पता ही नहीं चला. नाम दीप राज दीपक है. वर्तमान में News18 हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं. पद सब-एडिटर …
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